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राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त:कहा- राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, तीन महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ‘पूर्ण वीटो’ या ‘पॉकेट वीटो’ का अधिकार नहीं है। इस फैसले में कहा गया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते और उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्णय लेना … Read more