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कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्:

कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल होगा “सड़क सुरक्षा मॉड्यूल” – NCERT को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए निर्देश

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) को निर्देशित किया है कि वह कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए एक सड़क सुरक्षा मॉड्यूल तैयार करे और इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करे।


🚦 मुख्य बिंदु:

  • 📘 सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि बच्चों में शुरुआत से ही ट्रैफिक नियमों और सुरक्षित सड़क व्यवहार के प्रति जागरूकता विकसित की जा सके।

  • 🎞️ ऑडियो-विजुअल सामग्री की मदद से छात्रों को रोचक ढंग से जानकारी दी जाएगी।

  • 👦👧 हर आयु वर्ग के लिए अलग-अलग स्तर का कंटेंट तैयार किया जाएगा।

  • 🎓 शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

  • 💡 यह मॉड्यूल वैकल्पिक होगा लेकिन इसमें भाग लेने वाले छात्रों को क्रेडिट दिया जाएगा।


🏛️ सहयोग और उद्देश्य:

  • यह पहल शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, और SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) जैसी संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जा रही है।

  • मंत्री प्रधान ने कहा, “हमारा लक्ष्य 20 करोड़ छात्रों तक सड़क सुरक्षा की शिक्षा पहुँचाना है, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

Bihar Education Department: बिहार के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 12वीं ...

एजुकेशन लोन पर टैक्स सेविंग के 5 बड़े फायदे – जानें कैसे बचाएं पैसे!

शिक्षा ऋण (Education Loan) लेकर पढ़ाई करना आज आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लोन पर आप टैक्स में भी बचत कर सकते हैं? भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का प्रावधान किया है। आइए जानते हैं कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं:


📌 एजुकेशन लोन पर टैक्स बचत के 5 कारण

1. ब्याज पर पूरी तरह टैक्स छूट (Section 80E)

  • क्या मिलता है? एजुकेशन लोन के ब्याज (Interest) पर पूरी टैक्स छूट

  • कितने साल तक? 8 वर्ष (लोन लेने के बाद से या रिपेमेंट शुरू होने तक)।

  • किसके लिए? स्वयं, बच्चे या पति/पत्नी की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन।

2. प्रिंसिपल रिपेमेंट पर कोई टैक्स नहीं

  • EMI का प्रिंसिपल भाग टैक्स-फ्री होता है (हालांकि यह सेक्शन 80C के अंतर्गत नहीं आता)।

  • ब्याज भाग अलग से सेक्शन 80E के तहत क्लेम किया जा सकता है।

3. भारत और विदेश दोनों की पढ़ाई पर लागू

  • कोर्स: ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स (इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA आदि)।

  • संस्थान: भारत या विदेश का कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान (यूजीसी/एआईसीटीई/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत)।

4. कोई अधिकतम सीमा नहीं

  • ब्याज की पूरी राशि पर छूट मिलती है (किसी मैक्सिमम लिमिट के बिना)।

  • उदाहरण: अगर आप सालाना ₹1 लाख ब्याज चुकाते हैं, तो पूरी रकम टैक्स-फ्री होगी।

5. पेरेंट्स भी ले सकते हैं फायदा

  • अगर माता-पिता बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, तो वे भी सेक्शन 80E का लाभ उठा सकते हैं।


📝 टैक्स बचत के लिए डॉक्यूमेंट्स

  • लोन सैंक्शन लेटर (बैंक/एनबीएफसी द्वारा जारी)।

  • ब्याज सर्टिफिकेट (हर साल बैंक से लें)।

  • कोर्स और इंस्टीट्यूट का प्रूफ (एडमिशन लेटर/फीस रसीद)।


🚨 ध्यान रखने योग्य बातें

  • सिर्फ हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए लोन पर ही टैक्स छूट मिलती है।

  • अंडर-ग्रेजुएशन कोर्स (12वीं के बाद) भी कवर होते हैं।

  • सेल्फ-स्टडी/शॉर्ट-टर्म कोर्स पर यह छूट लागू नहीं होती।


🔗 जरूरी लिंक

🔗 Important Official Links

  1. Income Tax Department (Section 80E Details)
    📌 https://www.incometax.gov.in (Check latest tax rules)

  2. RBI Guidelines on Education Loans
    📌 https://www.rbi.org.in (Loan policies & interest rates)

  3. SBI Education Loan Scheme (Tax benefits info)
    📌 https://sbi.co.in/education-loan

  4. HDFC Credila (Education Loan Specialist)
    📌 https://www.hdfccredila.com

  5. Tax Calculator (Calculate Savings)
    📌 https://incometaxindia.gov.in/pages/tools/tax-calculator.aspx


📌 Additional Helpful Links