📢 SC ने कोलकाता रेप-मर्डर केस में पाई कई ‘गड़बड़ियां’, उठाए सवाल | Supreme Court Latest News in Hindi
🚨 कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में कई चीजें “अमिस” यानी संदिग्ध और असामान्य लग रही हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं।
🔍 कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि पीड़िता के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने CBI जांच की भी संभावना जताई है।
🧾 मामले की पृष्ठभूमि:
पीड़िता के साथ निर्मम बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी और सोशल मीडिया पर #JusticeForVictim ट्रेंड करने लगा था।
📌 Supreme Court की टिप्पणियाँ:
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“जांच में गंभीर खामियां हैं”
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“प्रमाणों से छेड़छाड़ की आशंका”
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“परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए”
💥 यह मामला अब पूरे देश का मुद्दा बन गया है और सभी की नजरें कोर्ट की अगली कार्यवाही पर हैं।
कोलकाता रेप-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, CBI को जांच का आदेश | RG Kar मेडिकल कॉलेज मामला
📌 नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज में एक महिला मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक अहम दस्तावेज के गायब होने पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।
❗ गायब ‘चालान’ डॉक्यूमेंट पर सवाल
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए जरूरी चालान दस्तावेज का कोई उल्लेख नहीं है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने सवाल किया –
“जब शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा गया तो उसका चालान कहां है?”
CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि चालान उनके रिकॉर्ड में नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे दस्तावेज़ तुरंत उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं लेकिन कोर्ट को इस पर जानकारी देंगे।
🕒 FIR दर्ज करने में देरी पर भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि कोलकाता पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी की, जो बेहद गंभीर लापरवाही है।
📝 अगली सुनवाई और रिपोर्ट:
कोर्ट ने CBI को 17 सितंबर तक एक नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
🧑⚕️ डॉक्टरों की हड़ताल पर आदेश:
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को आदेश दिया है कि वे मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटें और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
🙏 पीड़िता की गरिमा की रक्षा:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता की तस्वीरें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाई जाएं, ताकि उनकी गरिमा और निजता बनी रहे।
🗣️ ममता बनर्जी का बयान:
इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस मीट में कहा –
“पीड़िता के माता-पिता को कोई पैसा ऑफर नहीं किया गया। उन्हें बस यह कहा गया कि अगर आप अपनी बेटी की याद में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो बताएं। पैसा देने की बात साबित करनी होगी।”
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