247 पाकिस्तानी नागरिकों को उत्तराखंड में लॉन्ग-टर्म वीजा, DGP ने कहा – “वे यहाँ रह सकते हैं”
देहरादून, उत्तराखंड: राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पुष्टि की है कि उत्तराखंड में 247 पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग-टर्म वीजा (LTV) दिया गया है और वे कानूनी तौर पर यहाँ रह सकते हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
247 Pak nationals in Uttarakhand have long-term visas, can stay: DGP
कौन हैं ये पाकिस्तानी नागरिक?
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इनमें ज्यादातर हिंदू और सिख समुदाय के लोग शामिल हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे।
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इन्हें भारत सरकार द्वारा लॉन्ग-टर्म वीजा (LTV) दिया गया है, जिसके तहत वे यहाँ रहने, शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार करने के हकदार हैं।
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कुछ मामलों में इन्हें नागरिकता (Citizenship) के लिए भी आवेदन करने का अधिकार है।
सुरक्षा और निगरानी
DGP ने स्पष्ट किया कि इन सभी विदेशी नागरिकों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है और उनकी गतिविधियों की नियमित जाँच की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
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कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने की अनुमति देना सुरक्षा के लिहाज से सही है?
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हालाँकि, सरकार का कहना है कि ये लोग धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उन्हें संरक्षण देने की नीति के तहत यह कदम उठाया गया है।
क्या है लॉन्ग-टर्म वीजा (LTV)?
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यह वीजा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) को दिया जाता है।
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इसे 7 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है और बाद में नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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