इनकम टैक्स | ITR ऑनलाइन फाइलिंग: अब टैक्स का भुगतान करें आसानी से — स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर लिया है और अब टैक्स देना बाकी है, तो आप ऑनलाइन e-Pay सुविधा का उपयोग करके आसानी से भुगतान कर सकते हैं। नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप गाइड आपकी मदद करेगी:


स्टेप 1: आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं


स्टेप 2: ‘e-Pay Tax’ विकल्प चुनें

  • होमपेज पर ‘e-Pay Tax’ पर क्लिक करें।

  • अगर लॉगिन नहीं करना चाहते तो PAN दर्ज करके आगे बढ़ें, या लॉगिन करके भी प्रक्रिया कर सकते हैं।


स्टेप 3: चालान/पेमेंट के प्रकार का चयन करें

  • Assessment Year (मूल्यांकन वर्ष) चुनें (उदाहरण: FY 2024–25 के लिए AY 2025–26)

  • Payment Type चुनें:

    • Advance Tax

    • Self-Assessment Tax

    • या अन्य, जो लागू हो


स्टेप 4: भुगतान विवरण दर्ज करें

  • अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें।

  • राशि दर्ज करें जो आपको भुगतान करनी है।


स्टेप 5: पेमेंट मोड चुनें

  • Net Banking

  • Debit Card

  • UPI

  • NEFT/RTGS

  • या अन्य उपलब्ध विकल्प


स्टेप 6: भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें

  • बैंक पेज पर जाकर पेमेंट पूरा करें।

  • पेमेंट सफल होने के बाद BSR कोड और चालान संख्या वाली रसीद डाउनलोड करें — यह भविष्य के रेफरेंस के लिए जरूरी होती है।


🔔 टिप:

  • Self-Assessment Tax तब देना होता है जब ITR फाइल करते समय कोई अतिरिक्त टैक्स बकाया रह गया हो।

  • सुनिश्चित करें कि भुगतान के बाद चालान की डिटेल्स ITR में सही दर्ज हो।

आयकर रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइलिंग और ई-पेमेंट गाइड

📌 चरण 1: ITR फाइल करने की तैयारी

✅ दस्तावेज एकत्र करें:

  • PAN कार्ड
  • फॉर्म 16/16A (यदि सैलरीड हैं)
  • बैंक स्टेटमेंट
  • निवेश प्रमाण (PPF, ELSS, FD आदि)
  • होम लोन/मेडिकल बिल्स (यदि क्लेम करना चाहते हैं)

💻 चरण 2: ITR पोर्टल पर लॉग इन करें

🔗 https://www.incometax.gov.in

  • “e-File” > “Income Tax Return” पर क्लिक करें
  • अपने PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें

📝 चरण 3: सही ITR फॉर्म चुनें

  • सैलरीड व्यक्ति: ITR-1 (सहज)
  • बिजनेस/कैपिटल गेन: ITR-2/ITR-3
  • फ्री में टैक्स फाइल करने के लिए “सहज ITR” विकल्प का उपयोग करें

💰 चरण 4: टैक्स देनदारी की गणना करें

  • अपनी आय और कटौती दर्ज करें
  • सिस्टम स्वचालित रूप से टैक्स देनदारी दिखाएगा
  • यदि टैक्स बकाया है, तो “Pay Tax” बटन पर क्लिक करें

💳 चरण 5: ऑनलाइन टैक्स भुगतान (ई-पेमेंट)

  1. “e-Pay Tax” पर क्लिक करें
  2. Assessment Year चुनें (2024-25)
  3. भुगतान विधि चुनें:
    • नेट बैंकिंग
    • डेबिट/क्रेडिट कार्ड
    • UPI (Paytm, Google Pay, PhonePe)
  4. चालान (Challan 280) भरें और पेमेंट करें
  5. पावती (Receipt) डाउनलोड करें

📤 चरण 6: ITR सत्यापित करें और सबमिट करें

  • “Preview and Submit” पर क्लिक करके डिटेल्स चेक करें
  • E-Verify करने के लिए:
    • Aadhaar OTP
    • Net Banking
    • डिजिटल सिग्नेचर (DSC)

✅ ITR सफलतापूर्वक फाइल हो गया!


📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ (2024)

  • 31 जुलाई 2024: ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि (बिना लेट फीस के)
  • 31 दिसंबर 2024: बेलाटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि

❓ सामान्य समस्याएँ और समाधान

  1. पेमेंट फेल हो गया? → 24 घंटे बाद रिट्राई करें
  2. ITR वेरिफिकेशन पेंडिंग? → 120 दिनों के अंदर E-Verify करें
  3. फॉर्म 26AS मिसमैच? → अपडेट करने के लिए “Annual Information Statement (AIS)” चेक करें

🔗 अधिक जानकारी: Income Tax India Helpdesk

क्या आपको किसी विशेष ITR फॉर्म या टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए? 😊

 

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